नई दिल्ली(नया भारत 24 ब्यूरो)दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले और भ्रष्टाचार के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई है।आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सिसोदिया की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक सिंघवी और सीबीआई व ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनीं थी
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया के 17 महीने लंबे कारावास और मुकदमे की शुरुआत में हो रही देरी को देखते हुए उनके त्वरित सुनवाई के अधिकार को स्वीकार कर लिया है।
गौरतलब है कि सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने उसी साल 9 मार्च को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था।