सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी के रद्द करने निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा,कल से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।
नई दिल्ली(नया भारत 24 ब्यूरो)सुप्रीम कोर्ट के नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश जारी कर दिया है।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट-यूजी की परीक्षा दोबारा से नहीं करवाई जाएगी. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा आदेश दिया जाता है, तो 24 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है.
सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेआई ने कहा कि यह सही है कि पेपर लीक हजारीबाग और पटना तक सीमित है और कुल 155 छात्रों को इससे लाभ मिला है. अदालत ने कहा कि अभी भी इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन अब तक जो भी साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित नहीं हुई है.
सीजेआई ने कहा कि आईआईटी मद्रास ने भी इस मामले में सहयोग किया. केंद्र सरकार ने भी पूरी जानकारी दी है. कोर्ट ने कहा कि हमने 4750 केंद्रों की जानकारी मांगी थी और जो भी जानकारी सौंपी गई है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि नीट-यूजी की परीक्षा में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्थागत खामियों को भी मानने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिर से सुनवाई पूरी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर आदेश में कहा कि उसे एहसास है कि इस साल के लिए नए सिरे से नीट यूजी का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका मानना है कि पूरी नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे एहसास है कि इस वर्ष के लिए नए सिरे से नीट यूजी का निर्देश देने से गंभीर परिणाम होंगे, जिसका असर इस परीक्षा में बैठने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों पर पड़ेगा.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी पक्षों को सुना. याचिकाकर्ताओं ने सोमवार की सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें पूरी कर ली थी. सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी. बता दें कि कई याचिकर्ताओं ने धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है. इस मामले में दर्जनों याचिकाएं दायर की गई थी.
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